CG Govt Latest Notification: निकायों में अब टैक्स का भुगतान ऑनलाइन तरीके से.. सरकार ने जारी किया आदेश, जानें क्या है इसकी वजह

Chhattisgarh Govt Latest Notification: वित्तीय वर्ष 2025-26 से ऑफलाइन संपत्तिकर, समेकितकर, एवं जलकर भुगतान वसूली को पूर्णतः प्रतिबंधित कर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने निकायों में संपत्तिकर, समेकितकर, एवं जलकर भुगतान वसूली प्रारंभ करने के निर्देश शासन के नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए हैं।

CG Govt Latest Notification: निकायों में अब टैक्स का भुगतान ऑनलाइन तरीके से.. सरकार ने जारी किया आदेश, जानें क्या है इसकी वजह

Chhattisgarh Govt Latest Notification || Image- GAD Chhattisgarh

Modified Date: November 7, 2025 / 02:31 pm IST
Published Date: November 7, 2025 2:31 pm IST
HIGHLIGHTS
  • अब संपत्तिकर की होगी ऑनलाइन वसूली
  • ऑफलाइन कर भुगतान हुआ प्रतिबंधित
  • मुख्यमंत्री ने जीआईएस पोर्टल किया लॉन्च

Chhattisgarh Govt Latest Notification: रायपुर: वर्ल्ड बैंक परियोजना अंतर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों में ऑनलाईन संपत्तिकर, समेकितकर एवं जलकर की वसूली प्रारंभ करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। यह आदेश दीपका और कटघोरा नगर पालिका परिषद के लिए भी लागू होगा।

राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा 12 अगस्त 2025 को जीआईएस आधारित संपत्तिकर, https://cgurbangis.in का शुभारंभ (Go-Live) किया गया है।
संपत्तिकर प्रबंधन के लिए निकायों के कर्मचारियों हेतु भी एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया गया है। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन भुगतान प्राप्त करने, संपत्ति डेटा में आवश्यक संशोधन करने और अन्य प्रशासनिक कार्य करने की सुविधाएं उपलब्ध है, जिसके लिए निकायों के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए भी लॉगिन आईडी पासवर्ड उपलब्ध कराया गया है। साथ ही डैशबोर्ड के माध्यम से शासन और निकायों को टैक्स संग्रहण की सटीक एवं अद्यतन जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे कर संग्रहण का रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगा एवं निकायों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

ऑफलाइन करों का भुगतान प्रतिबंधित

Chhattisgarh Govt Latest Notification: वित्तीय वर्ष 2025-26 से ऑफलाइन संपत्तिकर, समेकितकर, एवं जलकर भुगतान वसूली को पूर्णतः प्रतिबंधित कर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने निकायों में संपत्तिकर, समेकितकर, एवं जलकर भुगतान वसूली प्रारंभ करने के निर्देश शासन के नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए हैं।

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