EPFO Recovery Order: कर्मचारियों के पीएफ का पैसा दबाकर बैठे हैं भिलाई बिल्डर्स, BSR हॉस्पिटल्स, नवभारत फ्यूज सहित कई संस्थान, हो सकती है नियोक्ता की गिरफ्तारी, 11 करोड़ से अधिक की होगी वसूली

EPFO Recovery Order in Chhattisgarh: कर्मचारियों के पीएफ का पैसा दबाकर धन्ना सेठ बने बैठे हैं भिलाई बिल्डर्स, BSR हॉस्पिटल्स, नवभारत फ्यूज सहित कई संस्थानों के मालिक

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  • Publish Date - September 12, 2025 / 09:14 AM IST,
    Updated On - September 12, 2025 / 01:02 PM IST

EPFO Recovery Order: कर्मचारियों के पीएफ का पैसा दबाकर बैठे हैं भिलाई बिल्डर्स, BSR हॉस्पिटल्स, नवभारत फ्यूज सहित कई संस्थान / X

HIGHLIGHTS
  • EPFO ने जारी की पीएफ बकाया रखने वाले संस्थानों की सूची
  • दुर्ग के बीएसआर सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल्स पर 6 करोड़ से अधिक का बकाया
  • बैंक खाते अटैच करने, संपत्ति कुर्क करने और नियोक्ता की गिरफ्तारी जैसी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है

रायपुर: EPFO Recovery Order in Chhattisgarh कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर ने छत्तीसगढ़ राज्य के चूककर्ता संस्थानों की सूची जारी की है। भविष्य निधि अधिनियम का अनुपालन न करने वाले इन संस्थानों पर कुल 11 करोड़ 24 लाख 90 हजार 875 रुपये की देनदारी बकाया पाई गई है।

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EPFO Recovery Order in Chhattisgarh जारी सूची में दुर्ग स्थित बीएसआर सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल्स लिमिटेड पर 6 करोड़ 1 लाख से अधिक, रायपुर की आइडियाक इंक मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर 1.34 करोड़, रायगढ़ के किरोडीमल प्रौद्योगिकी संस्थान पर 1.01 करोड़ तथा दुर्ग की प्रतिभा फ्लोकॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड पर 38 लाख रुपये से अधिक की बकाया राशि दर्ज है। इसी प्रकार रायपुर की नवभारत फ्यूज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, डीवी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, भिलाई बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, दुर्ग की आसिया फैब्रिकेटर्स और रायगढ़ की कैनेलाइट फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर भी लाखों रुपये की चूक पाई गई है।

EPFO ने स्पष्ट किया है कि बकाया वसूली के लिए संगठन द्वारा अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत बैंक खाते अटैच करने, संपत्ति कुर्क करने से लेकर नियोक्‍ता की गिरफ्तारी तक की कार्रवाई की जा सकती है। क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के अनुसार, इस वर्ष अब तक 65 संस्थानों के बैंक खाते अटैच कर करीब 49 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।

कार्यालय प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त जयवदन इंगले ने जानकारी दी कि बकाया वसूली के लिए प्रवर्तन अधिकारियों की टीम गठित की गई है, जिन्हें गहन जांच और वसूली का जिम्मा सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि अपर केंद्रीय भ.नि. आयुक्त (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़) रंगनाथ के नेतृत्व में यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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EPFO ने सभी चूककर्ता संस्थानों से अपील की है कि वे विधिक कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत बकाया राशि का भुगतान करें। संगठन ने चेतावनी दी है कि वसूली में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

EPFO ने किन संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की है?

EPFO ने उन सभी संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिन्होंने भविष्य निधि अधिनियम का पालन नहीं किया है और जिन पर कर्मचारियों का बकाया है।

EPFO के अनुसार, अब तक कितनी राशि वसूली गई है?

क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के अनुसार, इस साल अब तक 65 संस्थानों के बैंक खाते अटैच करके लगभग ₹49 करोड़ की वसूली की जा चुकी है।

बकाया वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

बकाया वसूली के लिए प्रवर्तन अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है, जो गहन जांच करेगी।

बकाया संस्थानों की सूची में कौन से बड़े नाम शामिल हैं?

सूची में बीएसआर सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल्स, आइडियाक इंक मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, किरोड़ीमल प्रौद्योगिकी संस्थान, और प्रतिभा फ्लोकॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

EPFO ने बकाया संस्थानों से क्या अपील की है?

EPFO ने सभी चूककर्ता संस्थानों से अपील की है कि वे कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत बकाया राशि का भुगतान करें।