गणेश उत्सव में 8 फीट की मूर्ति स्थापित कर सकेंगे लोग, कंटेनमेंट जोन में स्थापना और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति पर प्रतिबंध

गणेश उत्सव के लिए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन में संशोधन कर दिया है, जिला प्रशासन ने मूर्तिकारों की परेशानी को देखते हुए संशोधन किया गया है।

  •  
  • Publish Date - September 6, 2021 / 06:40 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:22 PM IST

Lord Ganesha will get angry, Do not do this work

Ganesh Utsav covid guidelines Cg

रायपुर /बिलासपुर। गणेश उत्सव के लिए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन में संशोधन कर दिया है, जिला प्रशासन ने मूर्तिकारों की परेशानी को देखते हुए संशोधन किया गया है। अब 4 फीट के बजाय अब 8 फीट की मूर्ति स्थापित कर सकेंगे।

ये भी पढ़ें: राइज वर्ल्डवाइड ने अबु धाबी टी10 के प्रसारण, मीडिया और प्रायोजन अधिकार हासिल किए

इसके साथ ही प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्ति की स्थापना और बिक्री पर प्रतिबंध लागू रहेगा, इसके अलावा शहर के कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना पर भी प्रतिबंध रहेगा।

ये भी पढ़ें: शीर्ष अदालत का सिंघू बोर्डर खोलने की याचिका पर सुनवाई से इंकार, सोनीपत के निवासियों से कहा कि उच्च न्यायालय जाएं

बिलासपुर में भी गणेशोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, गणेशोत्सव में कोरोना गाईडलाइन का पालन किया जाएगा। लाउडस्पीकर, डीजे, प्रसाद वितरण और भंडारा पर रहेगा प्रतिबंध। गणेश प्रतिमा की उंचाई अधिकतम 4 फीट तय की गई है, पंडाल में एक समय में केवल 10 लोग उपस्थित रह सकेंगे। विसर्जन के लिए केवल 4 लोगों को जाने की अनुमति होगी।