Home » Chhattisgarh » Raipur New Year Guidelines: Rules for hotels, bars, and clubs for New Year's parties in Raipur
Raipur New Year Guidelines: रात 10 बजे के बाद DJ बंद! न्यू ईयर पार्टी में ऐसे होंगे नियम, इन जगहों में चेकिंग प्वाइंट तैयार, रायपुर पुलिस ने दिए सख्त निर्देश
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Raipur New Year Guidelines: रात 10 बजे के बाद DJ बंद! न्यू ईयर पार्टी में ऐसे होंगे नियम, इन जगहों में चेकिंग प्वाइंट तैयार, रायपुर पुलिस ने दिए सख्त निर्देश
रायपुर : Raipur New Year Guidelines: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में न्यू ईयर के मौके पर शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। SSP डॉ. लाल उमेद सिंह ने होटल, बार, क्लब संचालकों और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के साथ बैठक कर सख्त दिशा-निर्देश दिए हैं। पुलिस ने नशाखोरी पर कड़ी निगरानी रखने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, न्यू ईयर पार्टी के दौरान पार्किंग व्यवस्था और CCTV कैमरों की अनिवार्यता भी सुनिश्चित करने को कहा गया है।
पार्टी आयोजकों को मिले सख्त निर्देश (Raipur New Year News)
नववर्ष के दौरान संचालकों द्वारा आयोजित कराने वाले समस्त कार्यक्रम की अनिवार्य रूप से अनुमति ली जावें साथ ही कार्यक्रम में कितने व्यक्ति शामिल हो रहे है, कौन सेलीब्रेटी है तथा किस प्रकार का कार्यक्रम है, की जानकारी भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये, साथ ही ऐसे समस्त संस्थानों में अनिवार्य रूप से सी.सी.टी.व्ही. कैमरे लगे होने चाहिये।
नववर्ष में सभी बार/होटल/कैफे/ढ़ाबा/रेस्टॉरेंट/फार्म हाउस के संचालकों द्वारा आवश्यक रूप से माननीय न्यायलयों के मानको का पालन किया जावे समस्त कार्यक्रम में डी.जे. पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा साथ ही रात्रि 10ः00 बजे के बाद किसी प्रकार साउंड सिस्टम ना बजाया जाये।
होटल, रेस्टोरंेट, कैफे, ढ़ाबा, फार्म हाउस एवं बार के बाहर चारपहिया/दोपहिया वाहनों की पार्किंग की समुचित व्यवस्था रखीं जाये, मुख्य मार्ग अथवा सर्विस रोड में वाहनों की पार्किंग ना किया जाये जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो।
आउटर क्षेत्र के सभी बार/होटल/ढाबा/फार्म हाउस आवश्यक तौर पर नववर्ष के दिन रात्रि 12.00 से 12.30 बजे तक बंद हो जावे।
ऐसे कोई भी संस्थान बिना लायसेंस के शराब ना परोसे अथवा आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही की जायेगी।
ऐसे संस्थानों के बाहर सार्वजनिक स्थानों अथवा चारपहिया वाहनों के अंदर बैठकर लोगों को शराब का सेवन ना कराया जाये, पाये जाने पर कार्यवाही की जावेगी
कार्यक्रम के दौरान हुडदंग ना हो एवं किसी भी प्रकार का सूखा नशा पदार्थ पाये जाने पर ऐसे संचालकांे के विरूद्ध कार्यवाही करने के साथ ही उनका लायसेंस भी निरस्त किया जायेगा।
कार्यक्रम के दौरान संचालक स्वयं सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने के साथ ही सुरक्षा गार्ड रखें।
कार्यक्रम के दौरान संचालक किसी भी कार्यक्रम का क्षमता से अधिक पास जारी ना करें ताकि हुडदंग व अव्यस्था की स्थिति निर्मित हो।
Raipur New Year Guidelines: दिनांक 31.12.2025 को रायपुर पुलिस द्वारा व्ही.आई.पी. रोड सहित अन्य मुख्य मार्गो में चेकिंग पाईंट लगाकर शराब का सेवन कर वाहन चलाने वालों की ब्रेथएनालाईजर से जांच की जाएगी, जो भी व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाते पाये जाएंगे ऐसे के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
"Raipur New Year security news" में पुलिस ने आयोजकों को क्या निर्देश दिए हैं?
A. "Raipur New Year security news" के अनुसार पुलिस ने होटल, बार, क्लब, फार्म हाउस और अन्य संस्थानों के आयोजकों को कार्यक्रम की अनुमति लेना, सीसीटीवी कैमरे लगाना, नियमों का पालन करना, और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।
"Raipur New Year security news" में शराब और ध्वनि व्यवस्था के लिए क्या नियम लागू हैं?
A. "Raipur New Year security news" में बताया गया है कि बिना लाइसेंस शराब परोसना या सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन कराना सख्त मना है। 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम और डी.जे. पूरी तरह प्रतिबंधित हैं।
"Raipur New Year security news" में पुलिस ने वाहन और सड़क सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं?
A. "Raipur New Year security news" के मुताबिक 31 दिसंबर को पुलिस मुख्य मार्गों और VIP रोड पर चेकिंग प्वाइंट लगाकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच करेगी और कानूनी कार्रवाई करेगी।