SIR Last Date in Chhattisgarh: कब है एसआईआर की आखिरी तारीख? तत्काल मिलें बीएलओ से, वरना अगले चुनाव में नहीं कर पाएंगे मतदान

SIR Last Date in Chhattisgarh: कब है एसआईआर की आखिरी तारीख? तत्काल मिलें बीएलओ से, वरना अगले चुनाव में नहीं कर पाएंगे मतदान

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  • Publish Date - December 12, 2025 / 09:02 AM IST,
    Updated On - December 12, 2025 / 09:03 AM IST

SIR Last Date in Chhattisgarh: कब है एसआईआर की आखिरी तारीख? तत्काल मिलें बीएलओ से / Image: IBC24 Customized

HIGHLIGHTS
  • SIR के लिए गणना प्रपत्र भरने की अवधि बढ़ाकर 18 दिसंबर 2025 कर दी गई
  • दावे और आपत्तियाँ 22 जनवरी 2026 तक दर्ज की जा सकेंगी
  • मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा

रायपुर: SIR Last Date in Chhattisgarh भारत निर्वाचन आयोग ने 01.01.2026 की अर्हता तिथि के संदर्भ में राज्य में चलाए जा रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए निर्धारित तिथियों को एक सप्ताह और बढ़ाकर संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की है।

SIR Last Date in Chhattisgarh विशेष गहन पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम

  • 1. गणना चरण (एन्यूमरेशन फॉर्म) भरने की अवधि:04.11.2025 से 18.12.2025
  • 2. मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण /पुनर्व्यवस्थापन:18.12.2025 तक
  • 3. कंट्रोल टेबल का अपडेशन और प्रारूप (ड्राफ्ट) सूची की तैयारी: 19.12.2025 से 22.12.2025 तक
  • 4. प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची का प्रकाशन: 23.12.2025
  • 5. दावे और आपत्तियाँ दर्ज करने की अवधि: 23.12.2025 से 22.01.2026 तक
  • 6. नोटिस चरण (नोटिस जारी करना, सुनवाई और सत्यापन एवं दावा आपत्तियों का निराकरण) की अवधि: 23.12.2025 से 14.02.2026 तक
  • 7. मतदाता सूचियों के हेल्थ मापदंडों की जाँच करना: 17.02.2026 तक
  • 8. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन: 21.02.2026

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) के साथ विशेष बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत, दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं तथा ऐसे मतदाता जिनके गणना प्रपत्र अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं, उनकी सूची की विशेष समीक्षा की जा रही है। इस दौरान स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत, दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं तथा ऐसे मतदाता जिनके गणना प्रपत्र अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं,की सूची राजनीतिक दलों के BLA के साथ साझा भी किया जा रहा है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ यशवंत कुमार ने प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने-अपने बूथ लेवल एजेंटों के माध्यम से मतदान केंद्र वार BLO के साथ बैठकों में सहभागिता सुनिश्चित करें,उन्होंने कहा कि सूची का सूक्ष्म अवलोकन कर स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत, दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि, अपूर्णता अथवा गलत प्रविष्टि की जानकारी 18 दिसंबर तक बीएलओ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि मतदाता सूची को अधिक से अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाया जा सके।
प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 23.12.2025 को किया जाएगा।

  • इसी प्रकार से तमिलनाडु और गुजरात में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 तक और ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 19 दिसंबर 2025 को किया जाएगा।
  • मध्य प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2025 तक और ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया जाएगा।
  • उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2025 तक और ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 31 दिसंबर 2025 को किया जाएगा।

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छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए SIR लास्ट डेट क्या है?

छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) के तहत गणना प्रपत्र भरने की लास्ट डेट 18 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किस तारीख को किया जाएगा?

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

दावे और आपत्तियाँ दर्ज करने की अवधि क्या है?

दावे और आपत्तियाँ दर्ज करने की अवधि 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक है।

मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए अर्हता तिथि क्या निर्धारित की गई है?

मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए अर्हता तिथि 01.01.2026 निर्धारित की गई है।

राजनीतिक दलों के BLA को किन प्रकार के मतदाताओं की सूची की समीक्षा के लिए कहा गया है?

राजनीतिक दलों के BLA को अनुपस्थित, मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की सूची की समीक्षा के लिए कहा गया है।