Reported By: Netram Baghel
,Raja Dharmendra Singh Case | Image Source | IBC24
सक्ती: Raja Dharmendra Singh Case: सक्ती राजघराने के दत्तक उत्तराधिकारी, भाजपा नेता और जिला पंचायत सदस्य राजा धर्मेंद्र सिंह को विशेष न्यायालय फास्ट ट्रैक सक्ती ने गंभीर आपराधिक मामले में दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायाधीश गंगा पटेल ने सुनाया।
Raja Dharmendra Singh Case: यह मामला 9 जनवरी 2022 का है जब राजपरिवार की एक महिला ने सक्ती थाने में राजा धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ अप्राकृतिक यौनाचारका मामला दर्ज कराया था। पीड़िता ने शिकायत में कहा कि राजा ने उसके साथ जबरन अप्राकृतिक कृत्य किया। पुलिस ने जांच के बाद राजा धर्मेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक मुन्ना पटेल ने पक्ष मजबूती से रखा।
Raja Dharmendra Singh Case: न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की दो धाराओं के तहत आरोपी को दोषी माना हैं पहला धारा 376(1) (दुष्कर्म) का जिसमे 7 साल की सश्रम कारावास और 10,000 का अर्थदंड और दूसरा धारा धारा 450 (घर में अनधिकृत प्रवेश कर अपराध करना) का जिसमे 5 साल की सजा और 5,000 का जुर्माना सुनाया हैं।