रायपुर के इन इलाकों में धारा 144 लागू, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध, आदेश जारी

raipur Latest hindi : सुबह नौ से रात्रि नौ बजे तक किसी भी तरह का धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस, शोभायात्रा को प्रतिबंधित किया गया है

रायपुर के इन इलाकों में धारा 144 लागू, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध, आदेश जारी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:07 pm IST
Published Date: May 29, 2022 2:51 pm IST

रायपुर। raipur hindi news: शहर के प्रमुख क्षेत्रों में यातायात बाधित की समस्या को देखते हुए चार स्थानों पर रैली, जुलूस, धरना व शोभायात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये स्थान हैं आमापारा से शास्त्री चौक, शारदा चौक से गुरुनानक चौक, जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक, कोतवाली से सत्ती बाजार व आजाद चौक है। Section 144 implemented in these areas of Raipur

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raipur hindi news: : यहां सुबह नौ से रात्रि नौ बजे तक किसी भी तरह का धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस, शोभायात्रा को प्रतिबंधित किया गया है। जिला प्रशासन ने इन क्षेत्रों को धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिबंधित घोषित कर दिया है। रायपुर सराफा एसोसिएशन ने इन क्षेत्रों में रैली-प्रदर्शन, शोभायात्रा पर प्रतिबंध लगाने को लेकर कलेक्टर सौरभ कुमार से मिलकर इन क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाने की मांग भी की थी।

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Section 144 implemented in these areas of Raipur सोसिएशन के अध्यक्ष हरख मालू ने कहा कि अब इन क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाने से लोगों को आए दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। जिला प्रशासन ने पहले ही आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बूढ़ातालाब स्थित धरना स्थल पर 100 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकते। इसके चलते अभी उस क्षेत्र में आए दिन लगने वाले जाम पर थोड़ा नियंत्रण लगा है, लेकिन जुलूस व रैली के कारण जाम हो रहा था। अब आदेश के बाद इससे भी राहत मिलेगी।

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