Simplification of rules for felling trees on private land in Chhattisgarh

सीएम भूपेश बघेल की घोषणा पर किया गया अमल, निजी जमीन पर लगे वृक्षों की कटाई के नियमों का किया गया सरलीकरण

निजी जमीन पर लगे वृक्षों की कटाई के नियमों का किया गया सरलीकरण! Simplification of rules for felling trees on private land in Chhattisgarh

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:53 PM IST, Published Date : February 11, 2022/10:26 pm IST

रायपुर: rules for felling trees  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप निजी जमीन पर वृक्षों की कटाई से संबंधित नियमों का सरलीकरण कर दिया गया है। उक्त नियम राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही तत्काल प्रभावशील हो गए हैं। अब निजी जमीन में लगे वृक्षों की कटाई के लिए भूस्वामी को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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rules for felling trees  नये नियम के अनुसार भूस्वामी के आवेदन पर उसकी जमीन में प्राकृतिक रूप से लगे वृक्ष की कटाई की अनुमति हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुशंसा कर सकेगा। उक्त वृक्ष की कटाई अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुशंसा से वन विभाग द्वारा कराई जाएगी।

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इसके अतिरिक्त यदि किसी भूस्वामी की जमीन पर वृक्ष उस भूस्वामी ने ही लगाया है तो वृक्ष की कटाई की अनुमति के लिए भूस्वामी को एक स्वघोषणा पत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को देना होगा कि उक्त वृक्षारोपण मेरे द्वारा किया गया था।इस स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुशंसा पर वृक्ष कटाई भूस्वामी करा सकता है। भूस्वामी की जमीन पर लगे वृक्ष की कीमत का 90 फ़ीसदी भुगतान वन विभाग द्वारा भूस्वामी को 1 दिन के भीतर किया जाएगा।

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