सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों की खैर नहीं, सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखकर दिया ये निर्देश

सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाने कहा है! single-use plastic list

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  • Publish Date - November 19, 2022 / 09:27 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:58 PM IST

plastic bags

रायपुर: single-use plastic list सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाने कहा है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डी.डी. सिंह ने शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष राजस्व मंडल, समस्त संभागायुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष और सारे जिले के कलेक्टर को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 12 अगस्त को 2021 को सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने की अधिसूचना जारी की गई थी।

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single-use plastic list जारी आदेश के अनुसार प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आईसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकाल) की सजावटी सामग्री और प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिर इत्यादि प्लास्टिक सामग्री के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर 01 जुलाई 2022 से पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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सिंह ने जारी किए गए पत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध के आदेश को प्रभावी पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

 

 

 

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