SP, DIG, IG ADG or DGP नहीं कर सकते आरक्षक से निरीक्षक तक का स्थानांतरण: हाईकोर्ट

SP, DIG, IG ADG or DGP नहीं कर सकते आरक्षक से निरीक्षक! SP, DIG, IG ADG or DGP cannot transfer from constable to inspector: High Court

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  • Publish Date - February 17, 2022 / 11:07 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:46 PM IST

Chhattisgarh High Court

बिलासपुर: SP DIG IG ADG or DGP  पुलिस विभाग के तबादले को लेकर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है, जो प्रदेशभर के पुलिस कर्मचारियों पर लागू होगा।

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SP DIG IG ADG or DGP  याचिकाकर्ता गायत्री वर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें 25 मार्च 2021 को आईजी इंटेलिजेंस की ओर से जारी तबादला आदेश को चुनौती दी गई। मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया, कि आरक्षक से निरीक्षक रैंक तक के कर्मचारियों के तबादले का अधिकार सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड को है।

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इस पर चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने कहा, कि पुलिस अधिनियम 2007 प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों पर लागू होता है। ऐसे में आरक्षक से निरीक्षक तक का स्थानांतरण सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड ही कर सकता है। एसपी, डीआईजी, आईजी एडीजी या डीजीपी जैसे आईपीएस अधिकारी तबादला नहीं कर सकते हैं ।

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