सरगुजा। मार्च महीना अपने अंतिम पड़ाव पर है मार्च क्लोजिंग से पहले रजिस्ट्री दफ्तरों में भारी भीड़ जमा हो रही है, ताकि राजस्व लक्ष्य की पूर्ति की जा सके। यही कारण है कि सरगुज़ा जिले के रजिस्ट्री कार्यालय को अवकाश के दिन भी खोलने के आदेश जारी किए गए है, मगर अम्बिकापुर नगर निगम के एक आदेश ने शहरी क्षेत्र के जमीनों की रजिस्ट्री पर ब्रेक लगा दिया है।
दरअसल, नगर निगम आयुक्त ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें शहरी क्षेत्र के जमीन की रजिस्ट्री के पहले निगम से एनओसी प्राप्त करना होगा तभी जमीन की रजिस्ट्री हो सकेगी। निगम की दलील है कि अब तक टैक्स जमा किए बिना ही जमीनों की रजिस्ट्री हो जाती थी, जिससे पुराने जमीन मालिक जहां टैक्स जमा नही करते थे। नए जमीन मालिक जमीन का पुराना टैक्स पटाने से कन्नी काटते थे, जिससे निगम को राजस्व की क्षति हो रही थी। ऐसे में नगर निगम ने जमीन के सभी टैक्स जमा करने पर एनओसी जारी करने का निर्देश जारी किया है, ताकि जमीन की रजिस्ट्री से पहले सभी तरह के टैक्स जमा हो सके। निगम के आदेश के पीछे मंसा यही है, कि निगम में टैक्स जमा हो सके ताकि निगम को राजस्व की हानि न हो सके।
निगम के आदेश के बाद रजिस्ट्री कार्यालय नियम का पालन तो कर रहा है। मगर रजिस्ट्री कार्यालय में शहरी जमीन के खरीद बिक्री पर ब्रेक सा लग गया है। इसका बड़ा कारण यह है कि ज्यादातर जमीनों में टैक्स बकाया है। ऐसे में रजिस्ट्रार भी मान रहे है कि इसका असर रजिस्ट्री पर पड़ रहा है ऐसे में लक्ष्य की पूर्ति हो पाएगी इस पर भी संदेह पैदा हो गया है। बहरहाल निगम ने जो आदेश जारी किया है उससे निगम को टैक्स की आपूर्ति तो हो जाएगी मगर इसका सीधा असर रजिस्ट्री पर पड़ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि जो लोग जमीनों की खरीद बिक्री करना चाह रहे है वो टैक्स जमा करने में दिलचस्पी दिखाते है या नही औऱ रजिस्ट्री विभाग इस आदेश के बाद अपने लक्ष्य की पूर्ति कर पाता है या नहीं।
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