Whatsapp के जरिए शख्स ने दिया तीन तलाक, FIR हुई तो निरस्त कराने हाईकोर्ट पहुंचा परिवार, कोर्ट ने कही ये बात

The person gave triple talaq through WhatsApp

Whatsapp के जरिए शख्स ने दिया तीन तलाक, FIR हुई तो निरस्त कराने हाईकोर्ट पहुंचा परिवार, कोर्ट ने कही ये बात

Chhattisgarh High Court

Modified Date: November 29, 2022 / 07:57 pm IST
Published Date: November 1, 2021 6:21 pm IST

बिलासपुरः छत्तीसगढ़ में व्हाट्सएप के जरिए तीन तलाक देने का मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। अपने उपर दर्ज FIR को निरस्त करने की मांग को लेकर एक परिवार सोमवार को हाईकोर्ट पहुंचा। जिस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर दर्ज FIR निरस्त नहीं हो सकता।

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दरअसल, छत्तीसगढ़ के एक शख्स की पत्नी शादी के कुछ समय के बाद से अपन मायके में रह रही थी। इसके बाद पति ने ने अपनी पत्नी को व्हाट्सएप के जरिए तीन तलाक दे दिया। इसके बाद से पत्नी ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराया था।

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इसी मामले को लेकर महिला के पति और ससुराल वाले FIR को निरस्त कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे। जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि FIR निरस्त नहीं हो सकता है।


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सवाल आपका है.. पत्रकारिता के माध्यम से जनसरोकारों और आप से जुड़े मुद्दों को सीधे सरकार के संज्ञान में लाना मेरा ध्येय है। विभिन्न मीडिया संस्थानों में 10 साल का अनुभव मुझे इस काम के लिए और प्रेरित करता है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक मीडिया और भाषा विज्ञान में ली हुई स्नातकोत्तर की दोनों डिग्रियां अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए गति देती है।