2019 CGPSC परीक्षा मामला, याचिकाकर्ताओं को 27 जुलाई के बाद भी मेंस का फॉर्म भरने की मिली छूट

2019 CGPSC परीक्षा मामला, याचिकाकर्ताओं को 27 जुलाई के बाद भी मेंस का फॉर्म भरने की मिली छूट

2019 CGPSC परीक्षा मामला, याचिकाकर्ताओं को 27 जुलाई के बाद भी मेंस का फॉर्म भरने की मिली छूट
Modified Date: November 29, 2022 / 08:40 pm IST
Published Date: July 22, 2020 10:19 am IST

बिलासपुर। 2019 छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा मामले में दायर की गई याचिका पर आज बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को 27 जुलाई के बाद भी मेंस का फॉर्म भरने की छूट दी है।

Read More News: गोधन न्याय योजना समेत अन्य विकास कार्यों को लेकर सीएम भूपेश ने कलेक्टरों से की चर्चा

बता दें कि 27 जुलाई को फॉर्म भरने की आखरी तारीख है। ऐसे में कोर्ट ने तारीख में बढ़ोतरी कर याचिकाकर्ताओं को राहत दी है। वहीं 2019 के प्री में पूछे गए 8 प्रश्नों को लेकर दायर याचिका पर भी HC की सिंगल बेंच ने मामले पर सुनवाई की।

 ⁠

Read More News:  सिंधिया- दिग्विजय सिंह समेत राज्यसभा के नव निर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ, मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ से चार सांसदों ने ली शपथ

बता दें कि इस याचिका में मॉडल आंसर के उत्तरों को संशोधित मॉडल आंसर में गलत बताया गया था। 24 छात्रों द्वारा याचिका दायर किया है। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।

Read More News: नाबालिग सर्वेंट का दैहिक शोषण करने वाले एसआई के बर्खास्तगी के आदेश, सीएम ने कहा- विभागीय जांच की भी जरुरत नहीं


लेखक के बारे में