अमन सिंह मानहानि प्रकरण, कांग्रेस प्रवक्ता और पत्रकार को 6-6 महीने की सजा, जुर्माना भी

अमन सिंह मानहानि प्रकरण, कांग्रेस प्रवक्ता और पत्रकार को 6-6 महीने की सजा, जुर्माना भी

अमन सिंह मानहानि प्रकरण, कांग्रेस प्रवक्ता और पत्रकार को 6-6 महीने की सजा, जुर्माना भी
Modified Date: November 29, 2022 / 07:59 pm IST
Published Date: May 30, 2019 10:40 am IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रायपुर की एक अदालत ने मानहानि मामले में पत्रकार गिरिराज शर्मा और कांग्रेस नेता आरपी सिंह को 6-6 माह की सजा और 10-10 हजार रु का जुर्माना का फैसला दिया है। मानहानि की यह याचिका पूर्व मुख्यमंत्री डाक्टर रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन कुमार सिंह और उनकी पत्नी यास्मिन सिंह ने दायर की थी।

बताया जा रहा है कि यह मामला वर्ष 2013 का है, जब गिरिराज शर्मा के संपादन में निकलने वाले एक अखबार ने कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह के हवाले से यह खबर छापी थी कि बीजेपी के चुनाव हारने के बाद अमन कुमार सिंह और उनकी पत्नी दुबई भाग सकते हैं। खबर में पासपोर्ट जब्त किए जाने की मांग की गई थी।

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इसके बाद अमन कुमार सिंह ने अखबार के तत्कालीन संपादक गिरीराज शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता आर पी सिंह और एक अन्य कांग्रेसी टिकेंद्र ठाकुर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। टिकेंद्र ठाकुर ने चूंकि बाद में अदालत से लिखित में माफी मांग ली थी, लेकिन बाकी दोनों पर केस चलता रहा, जिसमें आज फैसला आया है।


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