भोपाल नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष पर दुष्कर्म का आरोप, सेशन कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

भोपाल नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष पर दुष्कर्म का आरोप, सेशन कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

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  • Publish Date - March 18, 2019 / 02:10 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 09:00 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष पर दुष्कर्म के आरोप मामले में सेशन कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सेशन कोर्ट में सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कुमुदिनी बेन पटेल की अदालत में हुई। मोहम्मद सगीर अब अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।

बता दें कि भोपाल में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मोहम्मद सगीर पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला के आरोपों के आधार पर नेता प्रतिपक्ष मोहम्मद सगीर पर कोहेफिजा थाना में FIR हुई है। महिला ने आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष मोहम्मद सगीर ने 2016 और जनवरी 2019 में उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला के अनुसार मोहम्मद सगीर ने उनके साथ गलत काम किया और जान से मारने की धमकी दी।

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आरोप लगाने वाली महिला ने कहा कि मैं दो मर्तबा मोहम्मद सगीर से मिली हूं। उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया। महिला के अनुसार उसे अर्जुन नगर में झुग्गी दिलाने के नाम पर नेता प्रतिपक्ष ने उसे अपने फॉर्म हाउस बुलाया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।