बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में अतिथि शिक्षकों की मांगों के बीच हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की नियुक्ति से पहले नहीं हटाने के निर्देश दिए हैं।
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32 अतिथि शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये व्यवस्था दी है। अपने आदेश में उच्चन न्यायालय की पीठ ने कहा है कि सिर्फ नियमित शिक्षकों की नियुक्ति के बाद ही इन्हें पद से हटाया जा सकेगा।
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याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता ने कहा कि सुप्रीमकोर्ट ने इस संबंध में आदेश पारित किया है कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भर्ती के बाद ही रिप्लेस किया जा सकता है। अनियमित कर्मचारियों की भर्ती से उन्हें नहीं हटाया जा सकता। इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की बर्ती तक नहीं हटाए जाने का आदेश दिया है।
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