चुनाव प्रचार में कोविड गाइडलाइन के पालन नहीं होने का मामला, HC ने केंद्रीय और राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा नोटिस, मांगा जवाब | Case of non-compliance of Kovid Guideline in election campaign, HC sent notice to Central and State Election Commission

चुनाव प्रचार में कोविड गाइडलाइन के पालन नहीं होने का मामला, HC ने केंद्रीय और राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा नोटिस, मांगा जवाब

चुनाव प्रचार में कोविड गाइडलाइन के पालन नहीं होने का मामला, HC ने केंद्रीय और राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा नोटिस, मांगा जवाब

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:27 PM IST, Published Date : April 20, 2021/8:46 am IST

जबलपुर, मध्यप्रदेश। हाईकोर्ट ने चुनावी रैलियों में कोविड गाइडलाइन का पालन ना होने पर केन्द्र और राज्य सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग और मध्यप्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग को भी नोटिस जारी किया है और सभी पक्षों से 26 अप्रैल तक जवाब मांगा है।

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हाईकोर्ट में ये याचिका पीसी पालीवाल और उमेश त्रिवेदी नाम के दो अधिवक्ताओं की ओर से दायर की गई है। इस जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि दमोह उपचुनाव और देश के दूसरे राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में प्रचार कर रहे नेता कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे। जिसके कारण देश-प्रदेश के में कोरोना तेजी से फैल रहा है।

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याचिका में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर मे अंतिम संस्कार के लिए शवों को घण्टों इंतज़ार करना पड़ रहा है। पूरे देश में ऑक्सीजन,रेमडेसिविर और जीवन रक्षक दवाओं की कमी है, लेकिन इसी दौरान उपचुनाव और विधानसभा के चुनाव करवाए जा रहे हैं। जिसमें कोविड गाइडलाइन ताक पर रख दी गई है। फिलहाल जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केन्द्र और राज्य सरकार सहित केन्द्रीय और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 26 अप्रैल को की जाएगी।

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