DKS अस्पताल केस: PNB के तत्कालीन MD की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

DKS अस्पताल केस: PNB के तत्कालीन MD की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

DKS अस्पताल केस: PNB के तत्कालीन MD की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
Modified Date: November 29, 2022 / 07:49 pm IST
Published Date: June 3, 2019 2:51 pm IST

बिलासपुर: डीकेएस अस्पताल घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को पीएनबी के तत्कालीन एमडी राजीव खेड़ा की जमानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला मंगलवार (4 जून ) तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले कोर्ट ने सोमवार शाम को फैसला सुनाने की बात कही थी, लेकिन शाम को फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।

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गौरतलब कि डीकेएस अस्पताल में फर्जी वाड़ा मामले में ईओडब्ल्यू की टीम ने पीएनबी के तत्कालीन जीएम राजीव खेड़ा को आरोपी बनाया था। ईओडब्ल्यू का कहना है कि डीकेएस अस्पताल फर्जीवाड़ा मामले की जांच में लोन के फाइनल दस्तावेजों में डीजीएम राजीव खेड़ा के भी दस्तखत हैं। गिरफ्तारी की आशंका के चलते राजीव खेड़ा ने पहले ही अग्रिम जमानत पेश कर दी थी। बता दें इससे पहले ईओडब्ल्यू की टीम ने तत्कालीन एजीएम सुनील अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई थी और दिल्ली कोर्ट ने उन्हें ट्रासिंट जमानत दे दी थी।

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ज्ञात हो कि कि रायपुर के डीकेएस हॉस्पिटल के पूर्व अधीक्षक डॉ. पुनीत पर अपने कार्यकाल के दौरान करीब 50 करोड़ रुपए की अनियमितता का आरोप है। इसके साथ 2015 से 2018 के बीच पोस्ट ग्रेजुएट एवं रिसर्च सेंटर रायपुर में अपने कार्यकाल के दौरान नियम के खिलाफ कार्य करने एवं अपात्र लोगों की भर्ती समेत अन्य शिकायत राज्य सरकार को मिली थी।

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