Publish Date - April 15, 2021 / 06:05 AM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 08:34 PM IST
नारायणपुर: कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने जिला में वर्तमान में कोरोना वायरस कोविड-19 के महा-संक्रमण, नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक स्तर पर अधिरोपित प्रतिबंधो/शार्ताे का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु जिले में धारा 144 प्रभावशील की है।
कलेक्टर साहू द्वारा जारी आदेश में नारायणपुर जिला अंतर्गत लगने वाले सभी साप्ताहिक बाजार और मुर्गा बाजार पर आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया है। जिले की नगर पालिका के सीमा क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निर्धारण भी किया गया है।
वर्तमान में जिला में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों में वृद्धि को देखते हुए उसके नियंत्रण हेतु लोक हित में परिस्थिति अनुरूप अतिरिक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है। सभी नगर पालिका, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों में तत्काल इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं मुनादी आदि के माध्यम से परिपालन सुनिश्चित करने कहा गया है।