अयोध्या पर फैसला आज, बिलासपुर में धारा 144 लागू, जुलूस और आतिशबाजी पर प्रतिबंध, सभी शराब दुकानें भी बंद | Decision on Ayodhya today, Section 144 implemented in Bilaspur

अयोध्या पर फैसला आज, बिलासपुर में धारा 144 लागू, जुलूस और आतिशबाजी पर प्रतिबंध, सभी शराब दुकानें भी बंद

अयोध्या पर फैसला आज, बिलासपुर में धारा 144 लागू, जुलूस और आतिशबाजी पर प्रतिबंध, सभी शराब दुकानें भी बंद

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:45 PM IST, Published Date : November 9, 2019/2:34 am IST

बिलासपुर,छत्तीसगढ़। सुप्रीम कोर्ट आज अयोध्या मामले पर अपना फैसला सुना सकता है। न्यायधानी में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दिया गया है। शहर में सभी तरह की जुलूस और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज सभी शराब दुकानों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

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कोर्ट का फैसला चाहे जो भी हो लेकिन शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर संजय अलंग ने ये आदेश जारी किया है। शुक्रवार शाम को ही ये खबर सुर्खियों में है कि शनिवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर मामले में अपना फैसला सुना सकती है।

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पूरे देशभर के साथ सभी राज्यों में पुलिस मुस्तैद है। अयोध्या सहित अन्य राज्यों में भारी पुलिस बल की तैनाती की जा चुकी है। पुलिस हर अप्रिय स्थिति से निपटने को तैयार है। बता दें रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अयोध्या मसले पर फैसला पहले से सुरक्षित है, इसलिए रिटायर्मेंट से पहले उनकी बेंच आज अपना फैसला सुना सकती है।  

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गोगोई की बेंच आज सुनाएगी राम मंदिर पर फैसला

 

 

 

 

 
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