पार्षद निर्वाचन के लिए भी खर्च सीमा तय करने विचार करे चुनाव आयोग, जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

पार्षद निर्वाचन के लिए भी खर्च सीमा तय करने विचार करे चुनाव आयोग, जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

पार्षद निर्वाचन के लिए भी खर्च सीमा तय करने विचार करे चुनाव आयोग, जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
Modified Date: November 29, 2022 / 08:15 pm IST
Published Date: April 15, 2019 1:05 pm IST

जबलपुर। हमारे देश में सांसदों से लेकर विधायकों और महापौरों तक हर चुनाव में प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की तो सीमा तय है लेकिन पार्षदों के लिए चुनावी खर्च की कोई सीमा तय नहीं की गई है। इस विरोधाभास को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसपर सोमवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।

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हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार सहित भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को ये आदेश दिया है कि वो नगरीय निकाय चुनावों में होने वाले पार्षदों के निर्वाचन के लिए भी चुनाव खर्च की सीमा तय करने पर विचार करें और इस पर कोई निर्णय लें। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये स्वतंत्रता दी है कि अगर वो आयोग की कार्यवाई से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो हाईकोर्ट में फिर याचिका दायर कर सकते हैं। बता दें कि हाईकोर्ट में ये याचिका जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच संगठन के डॉक्टर पीजी नाजपाण्डे की ओर से दायर की गई थी।

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याचिका में मांग की गई थी कि सांसदों विधायको और महापौरों की तरह पार्षदों के भी चुनावी खर्च सीमा तय की जाए। याचिका में आरोप लगाया गया था कि चुनावी खर्च सीमा तय ना होने के कारण नगरीय निकाय चुनावों में पार्षद प्रत्याशी धनबल का इस्तेमाल करते हैं जिससे निर्वाचन की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं मानी जा सकती। फिलहाल हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को इस दिशा में विचार कर निर्णय लेने के आदेश सुनाए हैं।


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