नगरीय निकाय चुनाव संशोधन बिल को मिली राज्यपाल की मंजूरी, अब पार्षद ही चुनेंगे महापौर और अध्यक्ष

नगरीय निकाय चुनाव संशोधन बिल को मिली राज्यपाल की मंजूरी, अब पार्षद ही चुनेंगे महापौर और अध्यक्ष

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  • Publish Date - October 25, 2019 / 01:40 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:36 PM IST

रायपुर: नगरीय निकाय चुनाव संशोधन बिल को भूपेश कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद अब राज्यपाल अनुसुइया उइके ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को राज्यपाल अनुसुइया उइके ने नगरीय निकाय चुनाव संशोधन बिल के अध्यादेश पर अपनी मुहर लगा दी है।

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राज्यपाल की मुहर लगने के बाद सांशोधन बिल को राज पत्र में प्रकाशित किया जाएगा और इसके आधार पर ही आगामी दिनों में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव संपन्न कराया जाएगा। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद जल्द की चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है।

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गौरतलब है कि सीएम भूपेश बघेल ने गुरुवार को अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी। बैठक में भी मंत्रियों ने नगरीय निकाय चुनाव संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी थी।

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