हाईकोर्ट ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर लगाई रोक, राज्य सरकार की ओर से जवाब नहीं आने पर दिया आदेश

हाईकोर्ट ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर लगाई रोक, राज्य सरकार की ओर से जवाब नहीं आने पर दिया आदेश

हाईकोर्ट ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर लगाई रोक, राज्य सरकार की ओर से जवाब नहीं आने पर दिया आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:32 pm IST
Published Date: January 28, 2020 10:40 am IST

जबलपुर, मध्यप्रदेश। हाईकोर्ट ने एमपी पीएससी परीक्षा में बढ़े हुए 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आने पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है।

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बता दें बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण को असंवैधानिक बताकर दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई हुई।

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सरकार की ओर से जवाब नहीं आने पर अब इस मामले की सुनवाई 12 फरवरी को होगी। ओबीसी आरक्षण के खिलाफ होईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।

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