शराब ठेकेदारों की 37 याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, देखें किसे मिली राहत
शराब ठेकेदारों की 37 याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, देखें किसे मिली राहत
जबलपुर । शराब ठेकेदारों की याचिका पर हाईकोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने शराब ठेकेदारों की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिा था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में प्रदेश सरकार को बड़ी राहत दी है।
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हाईकोर्ट ने शराब ठेकेदारों की सभी 37 याचिकाएं निराकृत कर दी गई है। बता दें कि याचिका के जरिए वर्ष 2020-2021 में अपनाई गई टेंडर नीति को ठेकेदारों ने कठघरे में रखा था । वहीं हाईकोर्ट ने सरकार की दलीलों को सही माना है।
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मध्यप्रदेश सरकार की शराब विक्रय को लेकर नई टेंडर नीति जारी रहेगी। हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश आना अभी बाकी है।

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