निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूलने के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किए निर्देश, अभिभावकों को दी बड़ी राहत

निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूलने के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किए निर्देश, अभिभावकों को दी बड़ी राहत

निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूलने के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किए निर्देश, अभिभावकों को दी बड़ी राहत
Modified Date: November 29, 2022 / 08:10 pm IST
Published Date: July 29, 2020 7:30 am IST

जबलपुर। निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूसने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने विस्तृत आदेश जारी किया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने तमाम पेरेंट्स को अंतरिम राहत दी है।

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हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों के लिए निर्देश जारी करते हुए ये व्यवस्था दी है कि फीस ना भरने पर स्कूलों से बच्चों के नाम नहीं काटे जाएंगे।

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हाईकोर्ट ने 10 अगस्त तक स्कूलों से बच्चों के नाम नहीं काटे जाने के निर्देश दिए हैं। इस मामले पर आगामी सुनवाई 10 अगस्त के लिए तय की गई है।


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