जबलपुर। निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूसने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने विस्तृत आदेश जारी किया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने तमाम पेरेंट्स को अंतरिम राहत दी है।
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हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों के लिए निर्देश जारी करते हुए ये व्यवस्था दी है कि फीस ना भरने पर स्कूलों से बच्चों के नाम नहीं काटे जाएंगे।
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हाईकोर्ट ने 10 अगस्त तक स्कूलों से बच्चों के नाम नहीं काटे जाने के निर्देश दिए हैं। इस मामले पर आगामी सुनवाई 10 अगस्त के लिए तय की गई है।