22 से 28 सितंबर तक हाईकोर्ट में नहीं होगी सुनवाई, नया मामला भी नहीं किया जाएगा स्वीकार

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22 से 28 सितंबर तक हाईकोर्ट में नहीं होगी सुनवाई, नया मामला भी नहीं किया जाएगा स्वीकार

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  • Publish Date - September 21, 2020 / 03:31 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:48 PM IST

बिलासपुर: कोरोना के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए जिले में 22 सितंबर से 28 सितंबर तक लॉकडाउन लागू किया गया है। प्रशासन ने इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट देने का निर्देश दिया है और बाकि सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसी बीच छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजय कुमार ने 22 सितंबर से 28 सितंबर त​क हाईकोर्ट में सुनवाई स्थगित करने का आदेश जारी किया है।

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जारी आदेश के अनुसार 22 सितंबर से 28 सितंबर तक हाईकोर्ट में किसी भी मामले में सुनवाई नहीं होगी। साथ ही कोई भी नया मामला नहीं स्वीकार किया जाएगा।

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