Publish Date - April 15, 2021 / 01:24 AM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 08:29 PM IST
ग्वालियर: लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आज से जबलपुर और ग्वालियर में 7 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। आज सुबह 6 बजे से कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। ये कर्फ्यू 2 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रहेगा, लेकिन उससे पहले बुधवार को ग्वालियर में बड़ी संख्या में लोग बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ पड़े। इस दौरान गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन देखने को मिला।
बात जबलपुर की करें तो यहां अप्रैल भी 22 अप्रैल तक शहरी क्षेत्रों में किराना दुकान बंद करने का फैसला लिया है। वहीं संशोधित आदेश में सब्जी मंडी सुबह 4 से सुबह 8 बजे तक ही खोले जा सकेंगे। वहीं सब्जी विक्रेता गली-गली में घूमकर सब्जी बेच सकेंगे। उधर आज से किराना दुकानें बंद होने की खबर के बाद कल लोग थोक बाज़ारों में राशन-किराना और सब्ज़ियां लेने उमड़ पड़े।
कोरोना कर्फ्यू में इन गतिविधियों पर प्रतिबंध से छूट रहेगी
अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन।
अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं।
केमिस्ट, किराना दुकानें (केवल होम डिलेवरी के लिये), रेस्टॉरेंट (केवल होम डिलीवरी के लिये), पेट्रोल पम्प, बैंक, एटीएम एवं आईटी कंपनियाँ।
प्रात: 6 बजे से प्रात: 10 बजे तक दूध, टोस्ट एवं अण्डे का विक्रय।
औद्योगिक इकाइयां, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों के लिये कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों-कर्मचारियों का आवागमन।
एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेली-कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण/वितरण के लिये परिवहन।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें। (पीडीएस)
केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों-कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन।
इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि द्वारा सेवा प्रदाय के लिये आवागमन।
कंस्ट्रक्शन गतिविधियां (यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन कैम्पस/परिसर में रुके हों)।
कृषि संबंधी सेवाएं (जैसे कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कृषि यंत्र की दुकानें आदि)।
परीक्षा केन्द्र आने-जाने वाले प्रशिक्षणार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधीकारीगण।
अस्पताल/नर्सिंग होम और टीकाकरण के लिये आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी।
राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसान बन्धु।
बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक।
अखबार वितरण, अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक इत्यादि मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकारगण व ऐसे कर्मचारी जिनके पास मीडिया संस्थान के परिचय पत्र होंगे।
होटल (केवल इन-रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ)।
कोरोना कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह के आयोजन वर-वधु दोनों पक्षों की कुल 50 सदस्यों की संख्या में आयोजित हो सकेंगे। जिसके लिये
केवल विवाह समारोह की लिखित सूचना संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को अनिवार्य होगा।
होम डिलेवरी सेवाओं के लिये संबंधित संस्थान को डिलेवरी बॉय को संस्थान का आईडी कार्ड जारी करना आवश्यक होगा। डिलेवरीकर्ता को उस आईकार्ड को धारण करना होगा।
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