भोपाल । सांसद और विधायक सहकारी संस्थाओं में अध्यक्ष बन सकेंगे। मध्यप्रदेश सरकार ने सहकारी अधिनियम 1960 में संशोधन कर दिया है।
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अधिनियम में संशोधन के बाद सांसद और विधायक सहकारी संस्थाओं में प्रशासक/अध्यक्ष बन सकेंगे।
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सरकार ने विधायक/सांसद को अध्यक्ष न बनाने की धारा को खत्म कर दिया है।