सहकारी संस्थाओं में अध्यक्ष बन सकेंगे सांसद और विधायक, प्रदेश सरकार ने सहकारी अधिनियम में किया संशोधन

सहकारी संस्थाओं में अध्यक्ष बन सकेंगे सांसद और विधायक, प्रदेश सरकार ने सहकारी अधिनियम में किया संशोधन

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  • Publish Date - August 27, 2020 / 04:04 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:11 PM IST

भोपाल । सांसद और विधायक सहकारी संस्थाओं में अध्यक्ष बन सकेंगे। मध्यप्रदेश सरकार ने सहकारी अधिनियम 1960 में संशोधन कर दिया है।

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अधिनियम में संशोधन के बाद सांसद और विधायक सहकारी संस्थाओं में प्रशासक/अध्यक्ष बन सकेंगे।

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सरकार ने विधायक/सांसद को अध्यक्ष न बनाने की धारा को खत्म कर दिया है।