रायपुर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने व्यवसायिक सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। व्यावसायिक सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर पर यह जुर्माना नया ATM शुरु करने और KYC यानी ग्राहक संबंधी जानकारी को लेकर नियमों के उल्लघंन पर लगाया गया।
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी पत्र में कहा गया है की मार्च 31 साल 2018 में बैंक के आर्थिक स्थित से कुछ निर्देश दिए गए थे। जिसका बैंक प्रबंधन ने पालन नहीं किया गया था। आरबीआई ने बैंक प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस दिया था जिसके बाद बैंक की ओर से जवाब भेजा गया।
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लेकिन RBI इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और नियमों के उल्लघंन और निर्देशों का पालन नहीं करने पर व्यावसायिक सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।
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