CG Patwari Suspended News: धान खरीदी 2025-26 में बड़ी गड़बड़ी! लापरवाह कर्मचारियों पर अब सीधा एक्शन, कलेक्टर ने पटवारी को तुरंत किया सस्पेंड

CG Patwari Suspended News: धान खरीदी 2025-26 में बड़ी गड़बड़ी! लापरवाह कर्मचारियों पर अब सीधा एक्शन, कलेक्टर ने पटवारी को तुरंत किया सस्पेंड

CG Patwari Suspended News: धान खरीदी 2025-26 में बड़ी गड़बड़ी! लापरवाह कर्मचारियों पर अब सीधा एक्शन, कलेक्टर ने पटवारी को तुरंत किया सस्पेंड

CG Patwari Suspended News/Image Source: IBC24

Modified Date: January 21, 2026 / 04:20 pm IST
Published Date: January 21, 2026 4:16 pm IST
HIGHLIGHTS
  • धान खरीदी 2025–26 में गड़बड़ी
  • कलेक्टर ने पटवारी को किया सस्पेंड
  • ड्यूटी से नदारद पटवारी पर सख्त एक्शन

सक्ती: CG Patwari Suspended News:  जिले में धान खरीदी कार्य में लापरवाही एक पटवारी को भारी पड़ गई। कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पटवारी को निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार रामकुमार आज़ाद, पटवारी को सक्ती तहसील क्षेत्र के धान खरीदी केंद्रों में ड्यूटी पर तैनात किया गया था लेकिन वह ड्यूटी से नदारद पाए गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी अनुपस्थिति की सूचना किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को नहीं दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने लापरवाह पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।

धान खरीदी में लापरवाही पड़ी भारी! (CG Patwari Suspended)

CG Patwari Suspended News:  खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 के अंतर्गत जिले में संचालित धान खरीदी कार्य में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन सक्ती द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देशन में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती द्वारा धान खरीदी में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर पटवारी राजकुमार आज़ाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, तहसील सक्ती अंतर्गत पदस्थ पटवारी राजकुमार आज़ाद द्वारा शासन के महत्वपूर्ण अभियान धान खरीदी वर्ष 2025–26 के कार्यों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन नहीं किया गया। उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करते हुए वे बिना अनुमति अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित पाए गए।

सक्ती में पटवारी सस्पेंड (patwari suspended Chhattisgarh)

CG Patwari Suspended News:  प्रशासनिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित पटवारी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही और उदासीनता बरती गई है, जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत कदाचार की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई है।निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय, सक्ती नियत किया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में भी धान खरीदी कार्य में लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 ⁠

यह भी पढ़ें


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

लेखक के बारे में

टिकेश वर्मा- जमीनी पत्रकारिता का भरोसेमंद चेहरा... टिकेश वर्मा यानी अनुभवी और समर्पित पत्रकार.. जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 12 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव हैं। राजनीति, जनसरोकार और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से सरकार से सवाल पूछता हूं। पेशेवर पत्रकारिता के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और किताबें पढ़ना मुझे बेहद पसंद है। सादा जीवन, उच्च विचार के मानकों पर खरा उतरते हुए अब आपकी बात प्राथिकता के साथ रखेंगे.. क्योंकि सवाल आपका है।