सीएम भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, फोन टेपिंग मामले की याचिका से नाम हटाने का आदेश

सीएम भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, फोन टेपिंग मामले की याचिका से नाम हटाने का आदेश

सीएम भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, फोन टेपिंग मामले की याचिका से नाम हटाने का आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:51 pm IST
Published Date: November 4, 2019 9:11 am IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि सीएम भूपेश बघेल को स्रुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फोन टेपिंग मामले में सीएम भूपेश बघेल का नाम हटाने का आदेश दिया है। बता दें फोन टेपिंग मामले में निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी पक्षकार बनाया था। फिलहाल मामले में सुनवाई जारी रहेगी। इस खबर की पुष्टि महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने की है।

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गौरतलब है कि निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता ने अपनी बेटियों का फोन टेपिंग करने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अपनी याचिका में मुकेश गुप्ता ने क​हा था कि छत्तीसगढ़ पुलिस अवैध तरीके से उनकी बेटियों का फोन टेप कर रही है।

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ज्ञात हो कि रायपुर पुलिस ने 6 अक्टूबर को निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता की बेटियों का फोन टेपिंग करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश को लेकर मुकेश गुप्ता की बेटी ने दिल्ली के मालवीय नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में मुकेश गुप्ता की दोनों बेटियों देवयानी गुप्ता और मुक्ता गुप्ता ने अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई थी।

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