IPS उदय किरण को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, पूर्व विधायक की पिटाई करने पर हाईकोर्ट ने दिया था FIR दर्ज करने का निर्देश

IPS उदय किरण को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, पूर्व विधायक की पिटाई करने पर हाईकोर्ट ने दिया था FIR दर्ज करने का निर्देश

IPS उदय किरण को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, पूर्व विधायक की पिटाई करने पर हाईकोर्ट ने दिया था FIR दर्ज करने का निर्देश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:04 pm IST
Published Date: October 14, 2019 9:44 am IST

रायपुर: आईपीएस उदय कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उदय किरण के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है। इससे मामले में हाईकोर्ट ने उदय किरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। बता दें कि महासमुंद पदस्थापना के दौरान आईपीएस उदय किरण ने तत्कालीन विधायक विमल चोपड़ा और उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज किया था। मामले को लेकर विमल चोपड़ा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद उदय किरण ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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गौरतलब है कि भारतीय पुलिस सेवा के 2015 बैच के अफसर उदय किरण की अगुवाई में पुलिसकर्मियों ने 20 जून 2018 की रात करीब 11 बजे महासमुंद विधायक विमल चोपड़ा और उनके समर्थकोंं पर लाठीचार्ज किया था। इसमें विधायक समेत दर्जनभर समर्थक बुरी तरह घायल हो गए थे। ज्ञात हो कि यह विवाद हैंडबाल की राष्ट्रीय महिला खिलाडिय़ों के साथ छेड़छाड़ की शिकायत नहीं लिखने और कोच के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार से शुरू हुआ था।

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इस घटना के दूसरे दिन तत्कालीन विधायक विमल चोपड़ा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आईपीएस उदय किरण की शिकायत की थ। इस दौरान चोपड़ा ने अधिकारी को मनोरोगी बताया था। उनका कहना था कि ऐसे व्यक्ति को पुलिस सेवा से ही हटा देना चाहिए।

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