जबलपुर। MPPSC प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2019 से संबंधित 6 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है।
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हाईकोर्ट ने शासन को 22 फरवरी तक जवाब देने का अंतिम मौका दिया है। हाईकोर्ट ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर जवाब नहीं आया तो भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जा सकती है ।
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हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुख्य परीक्षा के पहले याचिकाओं का निराकरण किया जाएगा, बता दें कि अनारक्षित वर्ग को 40% आरक्षण देने को याचिकाओं में चुनौती दी गई है।