ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में नकली दूध बनाने की फैक्ट्री सील करने के बाद प्रशासन मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त आदेश जारी की है। अब सवारी बसों से दूध का परिवहन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर ने इस पर धारा 144 लगाई है। दूध विक्रेताओं और क्रय करने वाली संस्थाओं के रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
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जिन लोगों के यहां दूध दिया जा रहा है उनके नाम एवं नंबर रखे जाएंगे। बड़े संस्थान जो थोक में दूध खरीदते हैं। उन्हें भी दूध देने वाले का नाम एंव पता अपने पास रखना होगा।
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निरीक्षण के दौरान विक्रेता ओर क्रेता की जानकारी देना होगा। चंबल संभाग में मिलावटी दूध और मावा बनाया जाता है जो देश के अलग अलग राज्य में भेजा जाता है। त्यौहारी सीजन में इसकी खपत और मांग सबसे ज्यादा होती है। बीते दिन मुरैना में संचालिक कई नकली दूध फैक्ट्री को सील किया गया था।
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