राज्य के इन दो शहरों में टोटल लॉक डाउन, सब्जी- भाजी समेत किराना दुकानें भी लॉकडाउन के दायरे में, पूर्व निर्धारित विवाह के लिए देखें नियम
राज्य के इन दो शहरों में टोटल लॉक डाउन, सब्जी- भाजी समेत किराना दुकानें भी लॉकडाउन के दायरे में, पूर्व निर्धारित विवाह के लिए देखें नियम
जबलपुर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जबलपुर और ग्वालियर में और सख्ती बरती जा रही है। रविवार को नगर निगम प्रशासन के सीमा में किराना दुकानें को साथ सब्जी-भाजी बेचने पर भी पाबंदी लगाई गई है। दूध की दुकानें भी तय समय पर सुबह- शाम ही खोली जा सकेंगी। इसके साथ ही दवाई की दुकानों, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी को भी छूट दी गई है।
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जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने आदेश जारी कर कहा है कि इस बार टोटल लॉकडाउन रहेगा। निजी दोपहिया- चार पहिया वाहनों पर भी पाबंदी रहेगी, लोग बेवजह अगर घरों से बाहर निकलेंगे तो उन पर कार्रवाई की जायेगी। कलेक्टर का आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार के द्वारा अनलॉक में दी गई छूट में नगर निगम सीमा क्षेत्र में 1 दिन का विराम रविवार 21 जून को रहेगा। इस दिन फल, सब्जी सहित सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी। जनरल स्टोर्स और निजी कार्यालय भी बंद रहेंगे।
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कलेक्टर भरत यादव ने फादर्स डे को देखते हुए होम डिलीवरी की अनुमति जारी रखने की बात कही है। पहले से निर्धारित पूर्व से नियत शादी समारोह को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। केवल 50 व्यक्ति (वर-वधू सहित) शादी में शामिल हो सकेंगे। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। कुछ इस तरह के आदेश ही ग्वालियर प्रशासन ने जारी किए हैं।
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कलेक्टक के जारी आदेश में कहा गया है कि अति आवश्यक सेवा वाले वाहन जैसे नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत, दूरसंचार, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल आदि के साथ ही इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रहेंगे। इन कर्मचारियों को परिचय पत्र (आई कार्ड) रखना अनिवार्य होगा। हैल्थ इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किये जाने वाले निजी वाहनों को एवं ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक और रेलवे स्टेशन से गंतव्य तक पहुंचने वाले निजी वाहन, ऑटो रिक्शा, टैक्सी को छूट रहेगी। यात्रियों की टिकट ही पास के रूप में मान्य रहेगी।

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