रांची। 15 year old Muslim girl can marry on her own wish झारखंड हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 15 साल की मुस्लिम लड़की अपने पसंद के लड़के से शादी कर सकती है। कोर्ट ने यह फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर दिया है।
15 year old Muslim girl can marry on her own wish दरअसल, कोर्टन ने इस लॉ का हवाला देते हुए 15 साल की उम्र की एक लड़की से शादी करने वाले युवक के खिलाफ दर्ज एफआईआर और क्रिमिनल प्रोसिडिंग रद्द करने का आदेश दिया।
मिली जानकारी के अनुसार, जमशेदपुर की रहने वाली एक 15 साल की लड़की के पिता ने बिहार के नवादा निवासी एक 24 वर्षीय युवक मो सोनू के खिलाफ धारा 366ए और 120बी के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर पर क्रिमिनल प्रोसिडिंग को चुनौती देते हुए मो सोनू ने झारखंड हाईकोर्ट में क्वैशिंग याचिका दायर की थी।
वहीं याचिका पर सुनवाई के दौरान युवती के पिता ने अदालत में पेश होकर कहा कि अपनी पुत्री के विवाह से उनको कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह की रहमोकरम से उनकी बेटी को नेक जोड़ी मिला है। वो किसी अन्य कारण की वजह से मो सोनू के खिलाफ शिकायत की थी। वकील ने भी अदालत में बताया कि दोनों परिवार इस शादी को स्वीकार कर चुके हैं।
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