नयी दिल्ली, 23 मार्च (भाषा) सरकार ने सोमवार को संसद को बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों समेत 179 सरकारी कंपनियों में एक भी महिला निदेशक नहीं है, जबकि कंपनी कानून के तहत ऐसा जरूरी है।
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, कुछ खास तरह की कंपनियों में कम से कम एक महिला निदेशक का होना ज़रूरी है।
कॉरपोरेट मामले के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने लोकसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया, ‘‘सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों समेत 708 सरकारी कंपनियों में, जिन्हें अपने बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक रखना ज़रूरी है, 529 कंपनियों ने कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति की है जबकि 179 कंपनियों ने एक भी महिला निदेशक को नियुक्त नहीं किया है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘महिला निदेशक की नियुक्ति की न्यूनतम आवश्यकता का पालन नहीं करना कंपनी केंद्रित है और इसके अन्य प्रशासनिक कारण हैं।’’
भाषा वैभव सुभाष
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