उप्र : दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

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उप्र : दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

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  • Publish Date - March 24, 2026 / 01:12 AM IST,
    Updated On - March 24, 2026 / 01:12 AM IST

मिर्जापुर (उप्र), 23 मार्च (भाषा) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की एक अदालत ने दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार दिये गए व्यक्ति को सोमवार को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

पुलिस ने बताया कि 28 मार्च, 2018 को शिकायतकर्ता द्वारा चुनार पुलिस थाना में महेश सिंह के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि महेश उनके घर में घुसा और उनकी दिव्यांग बेटी के साथ दुष्कर्म किया।

इस शिकायत के आधार पर चुनार पुलिस थाना में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके बाद, नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसे विधिक कार्यवाही के बाद जेल भेज दिया गया।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने सोमवार को महेश सिंह को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष सश्रम कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

अदालत ने कहा कि जुर्माना की राशि नहीं भरने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त दो वर्ष कारावास की सजा भुगतनी होगी।

भाषा सं राजेंद्र धीरज

धीरज

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