किराए के मकान पर देना होगा 18 प्रतिशत जीएसटी? जानिए क्या है वायरल दावे की हकीकत

बीते चार पांच दिनो से शोशल मीडिया पर यह ट्रेंड कर रहा है कि, किराये के मकानो में अब सरकार को 18 फीसदी GST देना होगा । सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। जी हां सरकार ने आदेश जारी किया है 18 फीसदी GST भी मांगी है लेकिन सारे किराये में रहने वाले लोगो से नहीं सिर्फ उनसे  जो किराए के माकान को कमर्शियल या व्यापारिक तरीके से उपयोग करते है।

किराए के मकान पर देना होगा 18 प्रतिशत जीएसटी? जानिए क्या है वायरल दावे की हकीकत
Modified Date: November 29, 2022 / 08:27 pm IST
Published Date: August 13, 2022 10:30 am IST

बीते चार पांच दिनो से शोशल मीडिया पर यह ट्रेंड कर रहा है कि, किराये के मकानो में अब सरकार को 18 फीसदी GST देना होगा । सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। जी हां सरकार ने आदेश जारी किया है 18 फीसदी GST भी मांगी है लेकिन सारे किराये में रहने वाले लोगो से नहीं सिर्फ उनसे  जो किराए के माकान को कमर्शियल या व्यापारिक तरीके से उपयोग करते है। एसे आदेश भारत सरकार की ओर से जारी किया गया है। भारत सरकार नें आदेश में ये भी कहा है कि यदि आप घर लेकर किराए से रहेंगे तो कोई GST नही लगेगा, लेकिन वहीं आपकी कंपनी आपको घर दे रहने के लिए तो उसमें कंपनी को टैक्स का भुगतान करना होगा।

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दरशल सरकार के आदेशानुसार किराए के मकानो में भिन्नता  ज्यादा है जैसे कि कोई दुकान किराये पर ले, कोई शोरुम या फिर कोई गोडाउन हर केस में लोग किराया ही दे रहे हैं। ऐसे में नियम का स्पष्ट होना अति आवश्यक है। जारी किये गए  आदेश में सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जहां पर व्यापारिक अप्रोच देखी जाएगी वहां टैक्स देना होगा। इसी बात को स्पष्ट करते हुए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB ने कहा कि यह दावा झूटा है। इस बयान में या फिर एसे सोशल मीडिया के पोस्ट से लोगो को बहकाने का प्रयास किया जा रहा है।

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