दिवाली पर पटाखे जलाए तो खैर नहीं, होगी 6 महीने की जेल, देना पड़ेगा इतने रुपए जुर्माना
दिवाली पर पटाखे जलाए तो खैर नहीं, होगी 6 महीने की जेल: 6 Months Jail for Bursting Crackers, Delhi Government issues order
6 Months Jail for Bursting Crackers
नई दिल्लीः 6 Months Jail for Bursting Crackers देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राजधानी दिल्ली में दिवाली पर पटाखा जलाने पर जेल हो सकती है। इसके साथ ही 200 रुपये जुर्माना हो सकता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिवाली पर पटाखों का इस्तेमाल दंडनीय अपराध होगा। गोपाल राय ने बताया कि पटाखे फोड़ने पर 6 महीने तक की जेल और 200 रुपए जुर्माना हो सकता है। गोपाल राय ने कहा कि पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपए तक का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी।
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6 Months Jail for Bursting Crackers गोपाल राय ने कहा कि 21 अक्टूबर को एक जन-जागरूकता अभियान ‘दीये जलाओ पटाखे नहीं’ शुरू किया जाएगा। दिल्ली सरकार शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51,000 दीये जलाएगी। मंत्री ने कहा, दिल्ली में पटाखों की खरीद और इसे फोड़ने पर भारतीय दंड संहिता के तहत 200 रुपये का जुर्माना और छह महीने की जेल होगी। गोपाल राय ने कहा कि प्रतिबंध लागू करने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है।
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था दिल्ली के अंदर सर्दियों के मौसम में होने वाली प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए सभी विभागों को विंटर एक्शन प्लान पर आधारित 15 फोकस व अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के अंदर कुछ हिस्सों में ही धान की खेती की जाती है। दिल्ली में पराली से प्रदूषण न हो, इसीलिए पिछले साल बायो डी-कंपोजर का निशुल्क छिड़काव सरकार द्वारा किया गया था। इसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम रहा, पराली गल गई और खेत की उपजाऊ क्षमता में भी बढ़ोतरी देखी गई। इस वर्ष भी दिल्ली के अंदर बासमती या गैर बासमती दोनों ही तरह की धान के खेत पर सरकार द्वारा छिड़काव किया जाएगा।
Strict actions will be taken against those who burst crackers till Diwali. Under IPC 268, there is a provision of fine of Rs 200 and/or jail for 6 months against those who burst crackers: Delhi Environment Minister Gopal Rai
— ANI (@ANI) October 19, 2022

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