7th Pay Commission latest update : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में कई बदलाव हो गए हैं जिससे कर्मचारी के परिवार या आश्रितों को उनके निधन के बाद पेंशन मिल सकेगी। नए नियम के तहत 7 साल सर्विस पूरी करने से पहले कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार और आश्रितों को वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन राशि के रूप में मिलेगा।
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7th Pay Commission : नए नियम के मुताबिक, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारी के आश्रितों के लिए पेंशन का फायदा उठाने के लिए अनिवार्य 7 साल की सेवा की शर्त में छूट दे दी है। अब अगर किसी कर्मचारी की 7 साल की सेवा पूरी होने से पहले मौत हो जाती है तो पेंशन की 50 फीसदी राशि परिवार को दी जाएगी। इससे पहले कई मामलों में इस शर्त के कारण परिवार के अन्य सदस्यों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता था।
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वहीं अब लंबे इंतजार के बाद हाल में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ा दिया है। सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और महंगाई राहत (डीआर) बहाल कर इसे 17 प्रतिशत की दर से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया है।
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ये नई दरें 1 जुलाई 2021 से लागू हुईं हैं। कोरोना महामारी के चलते डीए बढ़ोत्तरी डेढ़ साल के लिए फ्रीज थी। इस वजह से डीए पुरानी दर यानी 17 फीसदी के तहत ही दिया जा रहा था। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को सैलरी तो पेंशनर्स को पेंशन बढ़कर मिल रही है। जल्द ही कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए और डीआर पर एक और बढ़ोत्तरी मिल सकती है। खबरों की मानें तो डीए और डीआर दिवाली त्योहार से पहले 3 फीसदी बढ़ाया जा सकता है।