यूडीएफ उम्मीदवार के चुनाव प्रचार अभियान को बाधित करने के आरोप में भाजपा पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज

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यूडीएफ उम्मीदवार के चुनाव प्रचार अभियान को बाधित करने के आरोप में भाजपा पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज

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  • Publish Date - April 3, 2026 / 11:52 AM IST,
    Updated On - April 3, 2026 / 11:52 AM IST

पलक्कड़ (केरल), तीन अप्रैल (भाषा) दो दिन पहले यूडीएफ उम्मीदवार रमेश पिशारोडी के चुनाव प्रचार अभियान को बाधित करने के आरोप में भाजपा पार्षद और दो अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पार्षद सिंधु राजन, उनकी बेटी स्नेहा और उनके भाई विजयकुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126 (गलत तरीके से रोकना), 351 (आपराधिक धमकी), 171 (चुनाव में अनुचित प्रभाव) और 3(5) (साझा मंशा) तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

प्राथमिकी के अनुसार, तीनों ने एक अप्रैल की शाम को पिशारोडी को वडक्कंथारा के मनक्कलथोडी स्थित भाजपा के गढ़ में प्रवेश करने से कथित तौर पर रोका और उन पर तथा उनकी पार्टी के सदस्यों पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोपियों के करीबी होने का आरोप लगाया।

मनक्कलथोडी में रहने वाली एक महिला की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया है।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बृहस्पतिवार को इस घटना की निंदा करते हुए भाजपा को ‘‘असहिष्णु’’ बताया था।

पिशारोडी ने इस कृत्य को ‘‘अलोकतांत्रिक’’ करार दिया था।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार और भाजपा नेता शोभा सुरेंद्रन ने कहा था कि पिशारोडी को उनकी कथित महिला विरोधी टिप्पणियों के बाद रोका गया था।

सुरेंद्रन ने यह भी आरोप लगाया था कि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के उम्मीदवार का रुख अपराधियों का समर्थन करने वाला था, जिसके कारण महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें रोककर अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगने की मांग की।

केरल विधानसभा की 140 सीटों के लिए चुनाव नौ अप्रैल को होगा।

भाषा गोला मनीषा

मनीषा