पति बनकर कराता था होटल में रूम बुक, फिर बनाता था किशोरी से संबंध, हुई प्रेग्नेंट तो पहचानने से किया इंकार, गिरफ्तार

Mathura Rape Case of minor girl: मथुरा में नाबालिग से रेप के मामले मे युवक को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई।

पति बनकर कराता था होटल में रूम बुक, फिर बनाता था किशोरी से संबंध, हुई प्रेग्नेंट तो पहचानने से किया इंकार, गिरफ्तार
Modified Date: November 29, 2022 / 08:46 pm IST
Published Date: October 27, 2022 9:48 pm IST

Mathura Rape Case of minor girl: मथुरा। आए दिन रेप की खबरें देश के कई हिस्सों से आती रहती है। ऐसी ही एक मामला फिर सामने आया है। जहां मथुरा के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) ने एक नाबालिग युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में इंदौर के एक युवक को सात वर्ष के कारावास एवं 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक कुमार सिंह ने शुक्रवार को बताया कि यह मामला वर्ष 2017 का है। दिल्ली के जगजीवन नगर निवासी 17 वर्षीय युवती का इंदौर निवासी युवक शिवकुमार पाल से सोशल मीडिया के माध्यम से सम्पर्क हुआ, जिसके बाद दोनों आपस में मिलने लगे।

पीड़िता ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि वे दोनों 25 दिसम्बर 2016 को वृन्दावन आए, जहां आरोपी ने उसके पति के रूप में होटल का कमरा बुक कराया और वहां उनके बीच शारीरिक संबंध भी स्थापित हुए।

इसमें कहा गया है कि कुछ माह बाद जब उसने 2017 में अभियुक्त को गर्भ ठहरने का हवाला देते हुए शादी कर लेने की बात कही तो उसने मना कर दिया, इसके बाद उसने 10 मई को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

 ⁠

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) प्रथम रामराज की अदालत में हुई अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए उसे दोषी करार दिया और सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अदालत ने कहा कि जुर्माना न अदा करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Read more: IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

 


लेखक के बारे में