DA Hike: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! लागू हुई पुरानी पेंशन जैसी स्कीम, साल में 2 बार बढ़ेगा DA, इतनी होगी बेसिक
Scheme Similar to OPS: यह नई योजना पुराने पेंशन सिस्टम (OPS) जैसी सुविधाएं देती है, इसकी मांग कर्मचारी लंबे समय से कर रहे थे। इस फैसले के साथ करीब दो दशक पुरानी मांग पूरी होने जा रही है।
DA Hike, FILE IMAGE
- रिटायर होने के बाद आखिरी मूल वेतन का 50% पेंशन
- कर्मचारियों की पेंशन अब होगी सुरक्षित
- सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए एक नई पेंशन योजना
DA Hike: सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। अब रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों की पेंशन सुरक्षित रहेगी, महंगाई के अनुसार बढ़ेगी और परिवार को भी आर्थिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। यह नई योजना पुराने पेंशन सिस्टम (OPS) जैसी सुविधाएं देती है, इसकी मांग कर्मचारी लंबे समय से कर रहे थे। इस फैसले के साथ करीब दो दशक पुरानी मांग पूरी होने जा रही है।
दरअसल, तमिलनाडु के कर्मचारियों की पेंशन अब सुरक्षित होगी, महंगाई के हिसाब से बढ़ेगी और पारिवारिक सुरक्षा भी मिलेगी, जो सालों से उनकी मांग थी और अब पूरा हो रही है। तमिलनाडु की DMK सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू करने का ऐतिहासिक फैसला किया है, जिससे उन्हें रिटारमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
इस नई योजना का नाम “तमिलनाडु सुनिश्चित पेंशन योजना” (TAPS) है, जिसे चीफ मिनिस्टर एम. के. स्टालिन ने घोषणा के तौर पर लागू किया है। ये कदम इसी पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) के फायदे देता है, जिसे कर्मचारी लंबे समय से चाहते थे लेकिन बीते कई सालों से वह लागू नहीं हो पा रही थी। इस फैसले से हजारों सरकारी कर्मियों की 20 साल से भी ज्यादा पुरानी मांग अब पूरी होने वाली है।
रिटायर होने के बाद आखिरी मूल वेतन का 50% पेंशन
DA Hike : अब सरकारी कर्मचारी और शिक्षक रिटायर होने के बाद उनके आखिरी मूल वेतन का 50% पेंशन पायेंगे यह सुविधा OPS जैसा है। पेंशन पर मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) हर साल दो बार बढ़ेगा, जैसा कि आज के कर्मचारियों को मिलता है। अगर कोई पेंशनधारी के निधन के बाद परिवार पर आर्थिक बोझ आता है, तो उनके नामित परिवार को 60% पेंशन पारिवारिक पेंशन के रूप में दी जाएगी।
रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी (संतुष्टि वेतन) भी मिल सकेगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹25 लाख है। जो कर्मचारी नियम के अनुसार पेंशन पाने के लिए आवश्यक सेवा नहीं पूरी कर पाए हैं, उन्हें भी न्यूनतम पेंशन मिलेगी। पहले CPS में जुड़ कर रिटायर हुए कर्मचारियों को भी विषयक करुणा पेंशन देने का प्रावधान रखा गया है।
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