10 Year Girl Raped In Thane: युवक ने 10 वर्षीय बच्ची से किया दुष्कर्म, गला रेतकर कर दी हत्या

10 Year Girl Raped In Thane: एक 20 वर्षीय युवक ने 10 साल की मासूम का अपहरण किया। इसके बाद युवक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म

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  • Publish Date - April 9, 2025 / 07:58 AM IST,
    Updated On - April 9, 2025 / 07:58 AM IST

10 Year Girl Raped In Thane| Photo Credit: IBC24 File Photo

HIGHLIGHTS
  • एक 20 वर्षीय युवक ने 10 साल की मासूम का अपहरण किया।
  • इसके बाद युवक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।
  • दुष्कर्म के बाद आरोपी ने बेरहमी से गला रेतकर बच्ची की हत्या कर दी।

ठाणे: 10 Year Girl Raped In Thane: देश में बच्चियों के साथ होने वाली घिनौंनी हरकत तेजी से बढ़ रही है। आए दिन बच्चियों के साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या जैसी कई वारदातें सामने आती है। इसी कड़ी में मुंबई से सटे ठाणे शहर में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई। एक 20 वर्षीय युवक ने 10 साल की मासूम का अपहरण किया। इसके बाद युवक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और बेरहमी से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने बच्ची के शव को अपने फ्लैट के बाथरूम की खिड़की से नीचे फेंक दिया।

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सोमवार को दिया गया वारदात को अंजाम

10 Year Girl Raped In Thane:  मिली जानकारी अनुसार, आरोपी ने 7 अप्रैल की रात को इस कृत्य को अंजाम दिया था। आरोपी ठाणे के सम्राट नगर की एक रिहायशी इमारत के छठे माले पर रहता है। आरोपी ने कथित तौर पर पास की इमारत में रहने वाली बच्ची को खिलौने देने का लालच दिया। इस दौरान मासूम बच्ची उसकी बातों में आ गई और उसके फ्लैट पर चली गई। यहीं पर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर किसी धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया।

आरोपी ने बाथरूम से फेंका शव

आरोपी ने अपने अपराध को छुपाने के लिए बच्ची के शव को बाथरूम की खिड़की से नीचे फेंक दिया। घटना की सूचना ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन सेल को मिली। पुलिस की एक जांच टीम ने इमारत के हर फ्लैट की तलाशी ली और आरोपी के घर के बाथरूम की खिड़की खुली पाई, जहां से उसने कथित तौर पर बच्ची को फेंका था।

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पुलिस ने गंभीर धाराओं में दर्ज किया मामला

10 Year Girl Raped In Thane:  पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना या अपराधी को बचाने के लिए झूठी जानकारी देना) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। बच्ची के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 363 (अपहरण), 376 (बलात्कार), 376 (1) (सहमत न दे सकने वाली महिला से बलात्कार), 376 (2) (12 वर्ष से कम उम्र की महिला से बलात्कार) और 201 भी जोड़ी हैं। आरोपी मुंबई के ठाकुर्पाड़ा इलाके का रहने वाला है।