बुजुर्गों के लिए जरूरत बढ़ने के आधार पर अतिरिक्त पेंशन दी जाती है: केंद्र

बुजुर्गों के लिए जरूरत बढ़ने के आधार पर अतिरिक्त पेंशन दी जाती है: केंद्र

बुजुर्गों के लिए जरूरत बढ़ने के आधार पर अतिरिक्त पेंशन दी जाती है: केंद्र
Modified Date: March 19, 2025 / 04:49 pm IST
Published Date: March 19, 2025 4:49 pm IST

नयी दिल्ली, 19 मार्च (भाषा) केंद्र ने बुधवार को कहा कि वृद्ध पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन दी जाती है क्योंकि उनकी जरूरतों खासकर स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति को देखते हुए यह उचित होता है।

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि पेंशन वितरण प्राधिकारियों/बैंकों द्वारा पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी को आवश्यकतानुसार स्वत: ही अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाता है।

मंत्री के अनुसार, सरकार ने छठे केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिश के अनुसार, 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 20 प्रतिशत, 85 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 30 प्रतिशत, 90 वर्ष की आयु पर 40 प्रतिशत, 95 वर्ष की आयु पर 50 प्रतिशत और 100 वर्ष की आयु पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन की मंजूरी दे दी है।

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उन्होंने कहा कि उम्र के साथ खासकर स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतें बढ़ती जाती हैं, इसलिए अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान किया गया है।

भाषा हक

हक वैभव

वैभव


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