Ayodhya Verdict: SC के फैसले से नाराज AIMPLB के कमाल फारुकी बोले- 67 एकड़ जमीन लेकर 5 एकड़ दिया, ये कहां का इंसाफ?

Ayodhya Verdict: SC के फैसले से नाराज AIMPLB के कमाल फारुकी बोले- 67 एकड़ जमीन लेकर 5 एकड़ दिया, ये कहां का इंसाफ?

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  • Publish Date - November 9, 2019 / 07:19 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:37 PM IST

नई दिल्ली: राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का देशभर लोगों ने स्वागत किया है। लेकिन कोर्ट के इस फैसले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारुकी ने नाराजगी जताई है। कमाल फारुकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमारे 67 एकड़ जमीन को लेकर 5 एकड़ दिया जा रहा है, ये कहां का इंसाफ है?

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मीडिया से बात करते हुए कमाल फारुकी ने कहा है कि इसके बादले में हमें 100 एकड़ी जमीन भी दे दो तो कोई फायदा नहीं है। हमारी 67 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है और हमें मिल क्या रहा है। हमारी 67 एकड़ जमीन को हथियाकर 5 एकड़ दे रहे हैं। ये कहां का न्याय है।

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<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”fi” dir=”ltr”>Kamaal Faruqi,All India Muslim Personal Law Board:Iske badle hume 100 acre zameen bhi de to koi fayda nahi hai.Hamari 67 acre zameen already acquire ki huyi hai to humko daan mein kya de rahe hain vo?Humari 67 acre zameen lene ke baad 5 acre de rahe hain. Ye kahan ka insaaf hai? <a href=”https://t.co/Pdgyhmhv7Z”>pic.twitter.com/Pdgyhmhv7Z</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1193063398885322753?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 9, 2019</a></blockquote>
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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सदियों पुराने मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा है कि राम जन्मभूमि में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया जाए। कोर्ट ने कहा है कि ट्रस्ट बनाकर मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर मंदिर निर्माण के लिए नियम बनाने को कहा गया है। वहीं, कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकार को अन्य जगह पर 5 एकड़ जमीन देने और निर्माही अखाड़ा की याचिका को खारीज करते हुए राम लला की सेवा का अधिकार देने से इनकार कर दिया है।

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