वायु प्रदूषण: दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी के तहत तीसरे चरण के प्रतिबंध फिर से लागू

वायु प्रदूषण: दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी के तहत तीसरे चरण के प्रतिबंध फिर से लागू

वायु प्रदूषण: दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी के तहत तीसरे चरण के प्रतिबंध फिर से लागू
Modified Date: January 3, 2025 / 06:35 pm IST
Published Date: January 3, 2025 6:35 pm IST

नयी दिल्ली, तीन जनवरी (भाषा) दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता पर केंद्र के आयोग ने वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के मद्देनजर क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के तहत तीसरे चरण के प्रतिबंधों को शुक्रवार को फिर से लागू कर दिया। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शाम चार बजे 371 रहा।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के पूर्वानुमानों के अनुसार, प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण वायु गुणवत्ता की स्थिति और भी खराब होने की आशंका है।

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दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने की रणनीति बनाने के लिए जिम्मेदार वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने क्षेत्र के अधिकारियों को स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए तीसरे चरण के तहत निर्धारित प्रतिबंधों को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है।

जीआरएपी चरण तीन के तहत निजी क्षेत्र में गैर-आवश्यक निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

चरण तीन के तहत, पांचवीं तक की कक्षाएं ‘हाइब्रिड’ (ऑनलाइन तथा ऑफलाइन) तरीके में चलाना आवश्यक है। माता-पिता और छात्रों के पास जहां भी उपलब्ध हो, ऑनलाइन शिक्षा चुनने का विकल्प है।

चरण तीन के तहत, दिल्ली और आसपास के एनसीआर जिलों में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल कारों (4-पहिया वाहन) का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। दिव्यांग व्यक्तियों को छूट दी गई है।

भाषा

देवेंद्र दिलीप

दिलीप


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