दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में, ग्रैप-4 प्रतिबंध फिर से लागू किये गये

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में, ग्रैप-4 प्रतिबंध फिर से लागू किये गये

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  • Publish Date - January 17, 2026 / 09:29 PM IST,
    Updated On - January 17, 2026 / 09:29 PM IST

नयी दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा) वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने शनिवार को दिल्ली-एनसीआर में क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप) के चरण-4 के तहत प्रतिबंध लागू कर दिये। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि राजधानी की वायु गुणवत्ता बिगड़कर ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गई है।

सीएक्यूएम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शनिवार को शाम चार बजे 400 दर्ज किया गया। पश्चिमी विक्षोभ, बेहद प्रतिकूल मौसम और मौसम संबंधी परिस्थितियों तथा प्रदूषकों के फैलाव की कमी के कारण एक्यूआई तेजी से बढ़कर रात आठ बजे 428 हो गया।’’

अधिकारी ने कहा, ‘‘क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की मौजूदा स्थिति और संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए और वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के प्रयास में, सीएक्यूएम की जीआरएपी संबंधी उप-समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि मौजूदा ‘‘ग्रैप’ के चरण-4 के तहत परिकल्पित सभी कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर में सक्रिय रूप से लागू किया जाये।’’

यह घटनाक्रम सीएक्यूएम द्वारा शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 के तहत प्रतिबंध लागू करने के एक दिन बाद हुआ है।

दिल्ली-एनसीआर में लागू ग्रैप प्रणाली वायु गुणवत्ता को चार चरणों में वर्गीकृत करती है। इसके तहत 201 से 300 के बीच एक्यूआई को ‘खराब’ श्रेणी में, 301-400 ‘बहुत खराब’, 401-450 को ‘गंभीर’ और 450 से ऊपर एक्यूआई को ‘गंभीर से भी अधिक’ श्रेणी में माना जाता है।

भाषा

देवेंद्र माधव

माधव