नई दिल्ली। एयरसेल मैक्सिस केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। हालांकि अदालत ने मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री को राहत देते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इससे पहले उनकी गिरफ्तारी पर रोक 25 अक्टूबर तक थी।
ईडी के दाखिल किए गए चार्जशीट में चिदंबरम समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोप पत्र में चिदंबरम को आरोपी नंबर एक बताया गया है। बता दें कि चिदंबरम पर साल 2006 में 305 करोड़ रुपए के आईएनएक्स मीडिया मामले और 3,500 करोड़ रुपए के एयरसेल-मैक्सिस करार में घोटाले का आरोप है। मामले में पी. चिदंबरम पर जनप्रतिनिधि कानून (पीएमएलए) की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है।
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चार्जशीट में कहा गया है कि साल 2006 में चिदंबरम की ओर से अवैध निवेश की मंजूरी दी गई। इसी मामले में चिदंबरम के अलावा एयरसेल टेलीवेंचर्स लिमिटेड के एस. भाष्कररमन और मलेशिया निवासी ऑगस्टस राल्फ मार्शल पर पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में यह दूसरी चार्जशीट है। चार्जशीट पर कोर्ट 26 नवंबर को कोर्ट सुनवाई करेगा।
वेब डेस्क, IBC24
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